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Pravasi Bharatiya Bima Yojana (PBBY) : जाने सभी सम्बंधित महत्वपूर्ण जानकारियां ?

Pravasi Bharatiya Bima Yojana (PBBY)
Written by vikramsomvanshi000

नमस्कार दोस्तों !! आज हम इस आर्टिकल में बात करने वाले है Pravasi Bharatiya Bima Yojana (PBBY) के बारे में, भारत सरकार द्वारा ये योजना हमारे देश के उन श्रमिको के लिए लाई गई है जो श्रमिक भाई / बहन भारत से बाहर रहकर काम करते है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है | ये योजना ईसीआर देशो में रहने वाले भारतीय श्रमिक नागरिकों के हितो की रक्षा करना है |

इस योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2003 में की गई थी | लेकिन इस योजना को मजबूत बनाने के लिए 2006, 2008 और 2017 में कई महत्वपूर्ण सुधार करने पड़े | अब हम इस आर्टिकल के माध्यम से इस योजना के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने वाले है तो आइये चर्चा को शुरू करते है |

कौन सा देश ईसीआर देश के अंदर आता है ?

वर्तमान में, 18 देश ईसीआर श्रेणी में आते हैं। 18 ईसीआर देशों की सूची प्राप्त करने के लिए नीचे दी गई तालिका देखें, जहाँ भारतीय प्रवासियों को विदेश में रोजगार के लिए Pravasi Bharatiya Bima Yojana (PBBY) प्राप्त करने की आवश्यकता है:

थाईलैंड संयुक्त अरब अमीरात (UAE) इंडोनेशिया मलेशिया अफगानिस्तान क़तर
सऊदी अरब के राज्य इराक  कुवैत  सीरिया  ओमान  जॉर्डन 
लेबनॉन  बहरीन  लीबिया  दक्षिण सुडान यमन  सुडान 

Pravasi Bharatiya Bima Yojana (PBBY): के लाभ ?

आइये प्रवासी भारतीय बीमा योजना के कुछ लाभों पर एक नजर डालें:-

  1. प्रवासी श्रमिकों के हितों की रक्षा :- यह स्वास्थ्य बीमा योजना भारत से बाहर काम कर रहे भारतीय प्रवासियों के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य चिकित्सा संबंधी प्रतिकूलता, आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता या नौकरी छूटने की स्थिति में प्रवासी भारतीय पेशेवरों और प्रवासी श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है |
  2. व्यापक कवरेज :- Pravasi Bharatiya Bima Yojana (PBBY) योजना विदेशों में काम कर रहे भारतीय प्रवासियों को उनके विदेश में अस्पताल में भर्ती होने और मातृत्व व्यय को कवर करके व्यापक कवरेज प्रदान करती है। यह व्यक्तिगत दुर्घटना कवर भी प्रदान करता है जो प्रवासी कर्मचारी की विदेश में आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में मुआवजा देता है |
  3. किफायती प्रीमियम :- Pravasi Bharatiya Bima Yojana (PBBY) पॉलिसी का प्रीमियम नियमित वैश्विक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की तुलना में ज़्यादा किफ़ायती है। आप 2 साल की पॉलिसी 275 रुपये (+GST) और 3 साल की पॉलिसी 375 रुपये (+GST) में ले सकते हैं, जो अन्य स्वास्थ्य योजनाओं की तुलना में काफ़ी कम है |
  4. मृत्यु/विकलांगता प्रमाणन के लिए सरलीकृत प्रक्रिया :- Pravasi Bharatiya Bima Yojana (PBBY) के तहत, भारत में स्वास्थ्य बीमा कंपनियाँ प्रवासी कामगारों के लिए भारतीय मिशनों और पोस्टों द्वारा जारी किए गए आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता प्रमाणपत्र को स्वीकार करेंगी। इस प्रकार, यह इन प्रमाणपत्रों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है और बदले में, दावों का तेजी से निपटान करता है |

Pravasi Bharatiya Bima Yojana (PBBY) में क्या शामिल है ?

प्रवासी भारतीय बीमा योजना निम्नलिखित कवरेज प्रदान करती है :-

  • आकस्मिक मृत्यु एवं विकलांगता – विदेश में दुर्घटना के कारण प्रवासी श्रमिक की मृत्यु होने या स्थायी विकलांगता होने पर 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है |
  • अस्पताल में भर्ती होने का खर्च – यदि प्रवासी श्रमिक घायल हो जाता है, बीमार हो जाता है या उसे मानसिक बीमारियों सहित कोई बीमारी हो जाती है तो यह 1 लाख रुपये तक के अस्पताल में भर्ती होने के खर्च को कवर करता है |
  • मातृत्व व्यय – यह महिला प्रवासी श्रमिकों के मातृत्व व्यय के लिए 50,000 रुपये तक का भुगतान करता है |
  • भारत में परिवार का अस्पताल में भर्ती होना – यह प्रवासी के पति/पत्नी और बच्चों द्वारा भारत में किए गए 50,000 रुपये तक के चिकित्सा व्यय को कवर करता है |
  • कानूनी खर्च – यह ईसीआर देश में प्रवासी श्रमिक के रोजगार के मुकदमे पर हुए 45,000 रुपये तक के कानूनी खर्च का भुगतान करता है |
  • चिकित्सकीय रूप से अयोग्य/समयपूर्व रोजगार समाप्ति के लिए प्रत्यावर्तन कवर – यह भारत में निकटतम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए एकतरफा इकोनॉमी क्लास हवाई टिकट की वास्तविक लागत को कवर करता है |
  • अनुकंपा यात्रा – यह प्रवासी श्रमिक की आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में एक परिचारक की इकोनॉमी क्लास की वापसी हवाई टिकट की लागत की प्रतिपूर्ति करता है |

Pravasi Bharatiya Bima Yojana (PBBY) पात्रता मानदंड ?

प्रवासी भारतीय बीमा योजना के लिए पात्रता मानदंड नीचे देखें :-

  • ईसीआर श्रेणी के अंतर्गत आने वाले भारतीय नागरिक या जिन्हें उत्प्रवास अधिनियम 1983 के तहत उत्प्रवास मंजूरी की आवश्यकता है।
  • उत्प्रवास अधिनियम 1983 की धारा 2(ओ) में सूचीबद्ध कार्य श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न व्यवसायों के भारतीय नागरिक जो विदेश में कार्यरत हैं।
  • 18 से 65 वर्ष की आयु के बीच के भारतीय हो

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